Rajasthan// सीकर हादसे में शिक्षिका की मृत्यु पर परिवार को 1.26 करोड़ मुआवजा

न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, सीकर ने सड़क दुर्घटना में अध्यापिका की मृत्यु होने पर मृतका के परिजनों को 1.26 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार मृतका अध्यापिका सुमित्रा देवी निवासी बिजारणियों की ढाणी धोद 24 नवंबर 2020 को सुबह नौ बजे स्कूटी से सरकारी ड्यूटी गणेशपुरा जा रही थीं। अध्यापिका लोसल व बोसाणा के बीच पहुंची तो सामने से लोसल की ओर से आ रही पिकअप के चालक ने सुमित्रा देवी के टक्कर मार दी थी।
दुर्घटना में लगी चोटों के कारण सुमित्रा की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतका के पुत्र चेतन चौधरी व पुत्री हिना ने अधिवक्ता महेंद्र बाजिया के जरिए न्यायालय में वाहन चालक, वाहन मालिक व वाहन बीमा कंपनी के खिलाफ दुर्घटना मृत्यु दावा पेश किया था। पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया।
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