Banswara// बांसवाड़ा ग्राम विकास अधिकारी व एक jta के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज

बांसवाड़ा मे गढ़ी पंचायत समिति के गोपीनाथ का गड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच, दो ग्राम विकास अधिकारी व एक jta के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज
सीईओ बांसवाड़ा के निर्देश मे विकास अधिकारी नें दी गढ़ी थाने मे रिपोर्ट
तत्कालीन सरपंच मणिलाल- ग्राम विकाश अधिकारी राजेष डोडियार दीपक पण्डया व jta प्रवीण दोसी के विरूद्ध पुलिस थाना गढी में मुकदमा दर्ज
विसुअल एंकर – लोकायुक्त जयपुर के हस्तक्षेप व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा के निर्देष पर विकास अधिकारी पंचायत समिति गढी ने ग्राम पंचायत गोपीनाथ का गढा के तत्कालीन सरपंच मणिलाल चरपोटा, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी राजेष कुमार डोडियार व दीपक पंडया तथा तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकि सहायक, प्रवीण दोसी के विरूद्ध पुलिस थाना गढी में एफआईआर दर्ज करवायी।
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान दिनांक 17.08.2014 को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार शैलेन्द्र अग्रवाल(IAS) जिला प्रशासन के साथ ग्राम पंचायत गोपीनाथ का गढा में गये थे, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर प्रमुख शासन सचिव ने स्वयं सी.सी. सडक नाथू कुंवर के घर से नटवर पंचाल के घर तक का निरीक्षण किया तो सडक मौके पर ही नही मिली व सी.सी. सडक ठाकुर द्वारा से नीम चौराह तक का अवलोकन करने पर घटीया निर्मित सडक पाई गई थी, जबकि दोनों कार्यो पर स्वीकृत राशि व्यय की जा चूकी थी।
ग्रामीणों के समक्ष ही राजस्थान सरकार (प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार ) ने जिला अधिकारियों ने निर्देश दिये थे कि तत्काल ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड सीज करे और एफआईआर दर्ज करावे। इसके बावजूद विभाग ने कार्यवाही करने में लगा दिये दस वर्ष।
जॉच में प्रमाणित हो गया था कि कूट रचित दस्तावेज व बिल वाउचर तैयार कर कुल राषि 8,42,758रू. (अक्षरे आठ लाख बयालीस हजार सात सौ अठावन रूपया) की वित्तीय अनियमितता व गबन किया है।
जॉच स्पष्ट हुआ था कि “सी.सी. सडक निर्माण नाथूकुंवर के घर से नटवर पंचाल के घर तक“ कार्य को स्वीकृत स्थल पर नहीं कराने, राषि के दुर्विनियोजन व स्वीकृत राषि से अधिक व्यय के लिए जो कि स्वीकृत राषि 4.99लाख के विरूद्ध 547505रू. व्यय करने हेतु तत्कालीन सरपंच मणिलाल चरपोटा तत्कालीन ग्रा.वि.अ.राजेष डोडियार व दीपक पंडया एवं कनिष्ठ तकनीकि सहायक प्रवीण दोसी उत्तरदायी है
जॉच स्पष्ट हुआ था कि “सी.सी. सडक निर्माण ठाकुर द्वारा मंदिर से नीम चौराहा तक“ कार्य का घटिया निर्माण कर बोगस/फर्जी हाजरी भर कर व एमबी में गलत इन्द्राज कर श्रम व सामग्री सहित अनियमित फर्जी भूगतान 3,80,844रू. आहरित कर भूगतान दर्षाया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्रा.वि.अ. राजेष डोडियार व तत्कालीन सरपंच मणिलाल चरपोटा उत्तरदायी है।
सहायक अभियन्ता के निरीक्षण व जॉच के दौरान “सी.सी. सडक निर्माण नाथूकुंवर के घर से नटवर पंचाल के घर तक“ व “सी.सी. सडक निर्माण ठाकुर द्वारा मंदिर से नीम चौराहा तक“ का सक्षम तकनीकि अधिकारी सहायक अभियंता पं.स. गढी के तकनीकि आंकलन व मूल्यांकन अनुसार क्रमषः शून्य व 1,86,091रू. कुल 1,86,091रू. का ही वास्तविक कार्य पाया गया। उक्त दोनों कार्यो पर कुल व्यय 9,28,349रू. किया गया लेकिन मौके पर पाये गये कार्य के मूल्यांकन राषि 1,86,091रू. का ही कार्य पाया गया।
ग्रा.वि.अ. राजेष डोडियार व तत्कालीन सरपंच मणिलाल चरपोटा द्वारा पंचायत समिति द्वारा सॉलर स्ट्रीट लाइट की अनुमोदित दर 18450रू. के बजाय फर्म को लाभ देनेे की मंषा से कूटरचित निविदा प्रक्रिया करके 21800रू. में प्रति सॉलर स्ट्रीट लाइट क्रय का बिल प्राप्त कर फर्म को भूगतान किया है। राजेष व मणिलाल ने फर्म कामधेनू सौर उर्जा को 21800रू.की दर सें 30नंग सॉलर स्ट्रीट लाइट का 6,54,000रू. भुगतान बगैर सक्षम वित्तीय – तकनीकि स्वीकृति व बगैर सक्षम अधिकारी के मूल्यांकन के प्रति लाइट 3350 रू. की दर से फर्म कामधेनू सौर उर्जा को लाभ देनेे की मंषा से बगैर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व माप मूल्यांकन के 1,00,500रू. का अधिक भूगतान किया गया है।
उपरोक्त अनुसार कुल राषि 8,42,758रू. (अक्षरे आठ लाख बयालीस हजार सात सौ अठावन रूपया) की वित्तीय अनियमितता व गबन के लिए मणिलाल चरपोटा, राजेष कुमार डोडियार, प्रवीण दोसी, स्व. अरविंद भट्ट, व दीपक पंडया द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरतकर विकास हेतु प्राप्त राजकीय धन को कूटरचित बिल वाउचरों व माप पुस्तिका में जो कार्य(आईटम) नहीं हुआ, उसका इन्द्राज कर, बगैर सक्षम तकनीकि अधिकारी के मूल्यांकन के, बगैर सक्षम स्वीकृति, स्वीकृति से अधिक, स्वीकृत स्थल पर कार्य न करवाकर व तकनीकि मापदंडानुसार विकास कार्य न करवाकर राजकीय कोष का दुर्विनियोग व गबन करने की जॉच हेतु पुलिस थाना गढी ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है
बांसवाड़ा से मुकेश पाटीदार की रिपोर्ट
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