Tonk// पॉक्सों कोर्ट ने गैंगरेप के आरोपियों को 20 साल की सुनाई सजा, 2.25 लाख का दिया दंड

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पॉक्सों कोर्ट टोंक ने बालिका से गैंगरेप के आरोपियों को 20-20 साल के कठोर व कुल 2.25 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक (पॉक्सों कोर्ट-टोंक) राकेश शर्मा ने बताया कि जुलाई 2023 को पीड़िता बालिका के पिता द्वारा मालपुरा थाने में दर्ज करवाई

 

रिपोर्ट के अनुसार करीब 25 दिन पहले रात को जब उसकी बेटी व भांजी तालाब के किनारे शौच करने गई थी, तो आरोपी राकेश, मंगलराम, राजू और रामफूल ने उसकी 15 वर्षीय बेटी को पकड़ लिया उसके जबरन दुष्कर्म किया और वीड़ियो बना लिया। शर्मा ने पुलिस ने इस मामलें में प्रकरण दर्ज करने के बाद एक-एक सभी को गिरफ्तार किया और वही 23 नवम्बर 2023 को उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसके बाद आरोपियों पर जुर्म प्रमाणित होने पर गुरुवार को विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सों कोर्ट-टोंक) मधुसुधन शर्मा ने 20-20 साल के कठोर कारावास और सभी पर कुल 2.25 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

टोक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट

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