DUNAGRPUR // राज्य सरकार ने 9 अप्रैल 2025 को खोदानिया को नगरपालिका अध्यक्ष पद से निलंबित कर उन पर आरोप लगाया

डूंगरपुर में नगर मंडल अध्यक्ष ललित पंचाल ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने सागवाड़ा नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोदानिया को राज्य सरकार द्वारा दिए गए निलंबन आदेश को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता लिखित आश्वासन दें कि वे जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे, तो राज्य सरकार को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से उनके निलंबन आदेश की समीक्षा करनी होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की एकल पीठ ने खोदानिया द्वारा दायर याचिका (CW-8255/2025) पर सुनवाई के बाद पारित किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उनका निलंबन राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और बोर्ड के समस्त निर्णयों को केवल उन्हीं के मत्थे मढ़ना अन्यायपूर्ण है।
बता दे की मामला यह है की राज्य सरकार ने 9 अप्रैल 2025 को खोदानिया को नगरपालिका अध्यक्ष पद से निलंबित कर उन पर आरोप लगाया था। की ₹33 लाख लागत से बना नवनिर्मित मीटिंग हॉल को बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के गिरा दिये गए और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल के पक्ष में विवादित रूप से भूमि पट्टा जारी किये गए।
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डूंगरपुर से निशांत डिंडोर की रिपोर्ट