*बाल विवाह रोकथाम को लेकर विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन*
जैसलमेर, 17 अप्रैल । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर द्वारा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे बाल विवाह निषेध अभियान के तहत व एक्शन प्लान के तहत् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर ओमी पुरोहित के निर्देशन में व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिकोईडिकोन संस्था के संयुक्त तत्वावधान में एडीआर सेंटर जैसलमेर में विधिक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षु आरजेएस सिद्धार्थसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेंवतदान, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग हिम्म्तसिंह कविया, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति मुकेश कुमार व्यास, प्रभारी अधिकारी सिकोईडिकोन संस्था गोविंदसिंह, अजय व्यास, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
कार्यशाला में सचिव द्वारा बाल विवाह के संबंध में विधिक जानकारियां प्रदान करते हुए बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति के साथ-साथ कानूनी अपराध है, इसकी रोकथाम के लिए विधायिका द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया है, जिसके विधिक प्रावधानों के अनुसार विवाह के समय लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह के लिए 02 वर्ष तक का कारावास और 01 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही शिविरों में बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में भी अवगत कराया गया कि बाल विवाह के कारण अवयस्क बच्चों का स्वास्थ्य विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है व उनके व्यक्तित्व का विकास अवरूद्ध हो जाता है।
उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से बाल विवाह की आवश्यक रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय जैसलमेर पर पुलिस विभाग की ओर से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे कार्यरत है व जिसके दूरभाष नंबर 02992-250747 एवं वाट्स एप नंबर 9530438715 है, जिसके प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेंवतदान है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह की शिकायत निःशुल्क विधिक सहायता हैल्पलाईन नं0 15100, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैल्पलाईन नं0 8306002123, जेआरसी हैल्पलाईन नं0 18001027222, चाईल्ड हैल्पलाईन नं0 1098, पुलिस हैल्पलाईन नं0 100 पर भी की जा सकती है।
कार्यशाला के अंत में सचिव द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बाल विवाह के विरुद्व शपथ दिलाई गई तथा सिकोईडिकोन संस्था द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता प्रसारित करने के लिये तैयार किये गये बाल विवाह मुक्ति रथ का सचिव द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।
चंद्र प्रकाश पुरोहित ब्यूरो जैसलमेर *–000–*
जैसलमेर *बाल विवाह रोकथाम को लेकर विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन*
