Tonk// आम रास्ते पर विवाद में महिला को ट्रैक्टर से कुचलने वाले को हुई आजीवन कारावास की सज़ा

आम रास्ते मे पाइप लाइन डालने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद महिला को ट्रेक्टर से कुचल कर हत्या करने वाले अभियुक्त राम प्रसाद उर्फ गोलू को ज़िला एवं सेशन न्यायालय टोंक ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 11 हज़ार 400 रुपए का जुर्माना भी लगाया है,,,
अपर लोक अभियोजक राज किशोर गुर्जर ने बताया कि टोंक के घाड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है,, जहां आरोपी राम प्रसाद और मृतका प्रेम देवी के बीच आम रास्ते मे पाइप लाइन डालने की बात को लेकर विवाद हो गया था,,मृतका ने आरोपी को पाइप डालने से रोक दिया,,इस बात को लेकर आरोपी प्रेमदेवी से नाराज़ हो गया और ट्रेक्टर चलाता हुआ मृतका प्रेम देवी के घर मे जा घुसा ,,आरोपी ने मृतका प्रेम देवी को ट्रेक्टर से भी कुचल दिया,,,उसे ट्रेक्टर से दूर तक घसीटता रहा,,जिसके चलते प्रेमदेवी की मौत हो गई,,पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया,,आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया,, जहां लोक अभियोजक राज किशोर गुर्जर ने आरोपी के खिलाफ 23 गवाह और 33 दस्तावेज़ पेश किए गए,,पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राम प्रसाद उर्फ गोलू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है
टोंक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट