Tonk// पॉक्सो कोर्ट-टोंक के तहत दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और 45 हजार रुपए का जुर्माना से किया दंडित

टोंक जिले में पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने युवक को आजीवन कठोर कारावास और 45 हजार रुपए का जुर्माना से किया दंडित, विशिष्ठ लोक अभियोजक (पॉक्सो कोर्ट-टोंक) राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि 23 नवम्बर 2023 को बालिका के पिता ने निवाई थाने में दी रिपोर्ट के अनुसार 22 नवम्बर 2023 को वह अपने परिवार के साथ मौसी के लड़के की शादी में गए थे। वहां उक्त युवक 5 साल की उसकी बच्ची को गोद में उठाकर छत पर ले गया और वहां पर दृष्कर्म किया।
बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके बड़े जीजा और अन्य रिश्तेदारों ने आरोपी के चंगुल से बच्ची को छुड़वाया। जांच अधिकारी ने इस प्रकरण में 19 दिसम्बर 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान 24 गवाह और 88 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को 27वर्षीय आरोपी को दोषी मानते हुए विशिष्ठ न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट-टोंक) मधुसुधन शर्मा ने आरोपी युवक को आजीवन कठोर कारावास और 45 हजार रुपए के अर्थदंड सजा सुनाई है।
टोंक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट
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