Tonk// जेल में ही रहेंगे नरेश मीणा-जमानत याचिका खारिज

समरावता थप्पडकांड के बाद हुई हिंसा और उपद्रव मामलें में पिछले 55 दिनों से जिला कारागृह में बंद कांग्रेस से बागी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत याचिका टोंक के जिला न्यायालय में खारिज हो गई। इससे पहले दिसम्बर माह में टोंक जिले के उनियारा न्यायालय में भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, 18 दिसम्बर 2024 से 4 जनवरी 2028 के बीच मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 3 बार टल चुकी थी, अब जमानत याचिका खारिज होने के बाद नरेश मीणा को कारागृह में अभी और समय बिताना होगा।
उल्लेखनीय है कि
समरावता प्रकरण में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सहित 18 आरोपियों की जमानत पर आज जिला न्यायालय में सुनवाई हुई, दोपहर 12 बजे के बाद इसपर सुनवाई व जीरह होने के बाद शाम को जिला न्यायाधीश ने इसपर फैसला सुनाते हुए नरेश मीणा सहित 18 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिला न्यायालय के लोक अभियोजक राजेश कुमार गुर्जर (तंवर) ने बताया कि समरावता प्रकरण मामलें में जेल में बंद नरेश मीणा सहित कुल 19 लोगों की तरफ से तीन अलग-अलग प्रार्थना जमानत के लिए पेश किए गए है। इनमें से 18 लोगों की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने मंजूर कर ली और नरेश मीणा को मुख्य आरोपी मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
आपराधिक मामलें में पैंडेसी हो सकती जमानत याचिका खारिज होने की वजह
नरेश मीणा पर एसडीएम पर थप्पड मारने सहित समरावता मामलें में कुल चार प्रकरण दर्ज किए गए थे। वही उससे पहले उनपर दो दर्जन से ज्यादा मामले थे, सम्भावना जताई जा रही है, क्रिमिनल पैंडेसी की वजह से नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हुई होगी। हालांकि कोर्ट ने माना है कि समरावता प्रकरण में मुख्य भूमिका होने के कारण नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हुई है
19 लोगों की जमानत याचिका लगाई थी
नरेश मीणा सहित अन्य आरोपियों के वकील सलीम सुरी ने बताया कि नगरफोर्ट थाना पुलिस ने 13 नवम्बर की घटना को लेकर दर्ज मामलें 80 लोग नामजद किए थे, इनमें से आज नरेश मीणा सहित 19 लोगों की जमानत याचिका आज लगाई थी। नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में आगामी दिनों में जमानत के लिए याचिका दायर की जाएगी। वही जिनकी जमानत हुई वह जल्द ही जेल से बाहर आए जाएंगे।
नरेश की जमानत याचिका पर सुनवाई तीन बार टली
समरावता प्रकरण के बाद 15 नवंबर को नरेश मीणा को भारी पुलिस जाब्ते के साथ जिला कारागृह में भेजा गया था। एडीजे कोर्ट उनियारा ने मीणा की जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद दिसंबर 2024 में जिला न्यायालय में नरेश मीणा की जमानत याचिका लगाई गई। जिसकी सुनवाई 18 दिसंबर को होनी थी। लेकिन नरेश मीणा के वकीलों ने बहस के लिए समय मांगा तो जज ने 23 दिसंबर का समय दिया। उस दिन भी वकीलों ने समय मांगा, इसपर कोर्ट ने 4 जनवरी को जमानत पर सुनवाई का समय दिया, लेकिन चार जनवरी को न्यायाधीश अवकाश पर होने से सुनवाई 6 जनवरी तक टल गई थी। कोर्ट से सुनवाई के लिए 6 जनवरी निर्धारित की थी। आज इस केस में सुनवाई हुई और मीणा की जमानत याचिका खारिज हो गई।
3 जनवरी को 39 लोगों की हाईकोर्ट से हुई थी जमानत
समरावता में थप्पड़ कांड और उपद्रव मामले में जेल में बंद 39 लोगों की जमानत 3 जनवरी को हाईकोर्ट से हुई थी। मामलें में पुलिस ने नरेश मीणा सहित 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें सबसे पहले प्रकरण में गिरफ्तार हुए नाबालिगों की जमानत जिला न्यायालय में हो चुकी थी।
यह था मामला
पूरा मामला उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर को समरावता गांव में चुनाव बहिष्कार के बाद जबरन वोट डलवाने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था.. 13 नवंबर को देर रात लाठीचार्ज पत्थरबाजी उपद्रव में करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया.. दूसरे दिन नरेश मीणा को समरावता गांव से गिरफ्तार किया.. जिसके बाद से सभी टोंक जेल में बंद थे.।
टोक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट