Rajasthan// आसाराम को पहली बार जमानत मिली, रेप के मामले सजा काट रहा था

जोधपुर सेंट्रल जेल में रेप के आरोप में आजीवन सजा काट रहे आसाराम (83) को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आसाराम को सूरत के अपने आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 31 मार्च तक बेल मिली है।
हालांकि, उसके जेल से बाहर निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि आसाराम नााबलिग से रेप का भी दोषी है। फिलहाल वह जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आसाराम को बीते 5 महीने में तीन बार पैरोल भी मिल चुकी है।
आसाराम के वकील आरएस सलूजा ने बताया- मंगलवार (7 जनवरी) सुप्रीम कोर्ट से पहली बार जमानत दी गई है। आसाराम जमानत के बावजूद बाहर नहीं आ पाएगा।
रेप का यह केस गांधीनगर के पास आसाराम के आश्रम में रहने वाली महिला ने दर्ज करवाया था। जमानत पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आसाराम अपने फॉलोअर्स से नहीं मिल सकता है। वह केस के सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश भी नहीं करेगा।
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