khairthal//कोटकासिम पंचायत समिति की प्रधान निलंबित

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khairthal//विकास अधिकारी से दुर्व्यवहार का आरोप, जांच में दोषी पाई गईं विनोद कुमारी सांगवान

khairthal//राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने खैरथल जिले की कोटकासिम पंचायत समिति की प्रधान विनोद कुमारी सांगवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विकास अधिकारी संजय यादव के साथ मारपीट और अमर्यादित व्यवहार के आरोपों की जांच के बाद की गई है।जिला कलक्टर खैरथल तिजारा की जांच रिपोर्ट में सांगवान को दोषी पाया गया है। उनका आचरण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं अपकीर्तिकर माना गया है। विभाग ने उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है।सरकार को आशंका थी कि प्रधान पद पर रहते हुए सांगवान जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए धारा 38(4) के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वे किसी भी पंचायत समिति के कार्य में भाग नहीं ले सकेंगी।अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (जांच) इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश जारी किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह स्पष्ट संदेश है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुशासन और मर्यादा का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनीष शर्मा रिपोर्ट

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