Rajasthan\\ पाली में लड़ते हुए सांडों की वजह से 10 वर्ष पूर्व हुई मौत पर एडीजे कोर्ट ने नगरपालिका पर लगाया 44 लाख का हर्जाना

Rajasthan//सोजत शहर में 10 वर्ष पूर्व भटकते सांडों की वजह से हुई युवा मेहंदी कारोबारी की मौत के मामले में अपर और सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गढ़वाल ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नगर पालिका ईओ, चैयरमेन और स्वायत शासन विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए सोजत नगर पालिका पर 44 लाख 10 हजार 480 रुपए का हर्जाना लगाया है।
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कोर्ट ने आदेश दिया कि मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में यह हर्जाना राशि दी जाए। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट गजेंद्र दवे ने पैरवी करते हुए इस घटना के लिए नगर पालिकाप्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अभियोजन के अनुसार 21 मई, 2015 को सोजत सिटी में मेहंदी उद्यमी 45 वर्षीय नरेंद्र टांक उर्फ गुड्डूसा दोपहर में बाइक लेकर घर की ओर जा रहे थे
इस दौरान सड़क पर दो सांड लड़ते हुए बाइक सवार नरेंद्र टांक को चपेट में ले लिया जिसके कारण सांड के सींग से उनके सिर में गंभीर चोट लगने से टांक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था । इस घटना के बाद पत्नी ज्योति टांक, पुत्र कुणाल और बेटी भूमिका की ओर से पुलिस में नगर पालिका ईओ, अध्यक्ष, स्वायत्त शासन विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।
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